फ़ॉर्म 52A
फ़ॉर्म 52A अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
1. ई-फ़ाइलिंग पोर्टल पर फ़ॉर्म 52A किसे फ़ाइल करना आवश्यक है?
कोई भी व्यक्ति जो किसी भी वित्तीय वर्ष के दौरान या उसके किसी भाग में चलचित्र का निर्माण करता है या किसी निर्दिष्ट गतिविधि में संलग्न होता है, या दोनों काम करता है, उसे उन सभी भुगतानों का विवरण प्रस्तुत करना होगा जो पचास हजार रुपये से अधिक की कुल राशि में किए गए हैं या देय हैं, ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को जो उसके द्वारा उस निर्माण या निर्दिष्ट गतिविधि में संलग्न किया गया है।
2. निर्दिष्ट गतिविधियाँ क्या हैं?
निर्दिष्ट गतिविधि का अर्थ है कोई भी इवेंट मैनेजमेंट,वृत्तचित्र निर्माण, टेलीविजन या ओवर द टॉप (ओ.टी.टी.) मंच अथवा किसी अन्य समान मंच पर प्रसारण हेतु कार्यक्रम निर्माण, खेल आयोजन प्रबंधन, अन्य प्रदर्शन कलाएँ, या कोई अन्य गतिविधि जिसे केंद्र सरकार इस संबंध में राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट करे।
3. फ़ॉर्म 52A फ़ाइल करने की अंतिम तिथि क्या है?
फ़ॉर्म 52A को पिछले वर्ष की समाप्ति से 60 दिनों के भीतर प्रस्तुत करना आवश्यक है।
4. फ़ॉर्म 52A फ़ाइल करने के लिए पूर्वापेक्षाएँ क्या हैं?
फ़ॉर्म 52A फ़ाइल करने के लिए निम्नलिखित पूर्वापेक्षाएँ हैं:
- करदाता के पास एक पैन (PAN) होना चाहिए।
- करदाता का पैन सक्रिय होना चाहिए और ई-फ़ाईलिंग पोर्टल पर पंजीकृत होना चाहिए।
5. ई-फ़ाईलिंग पोर्टल पर फ़ॉर्म 52A फ़ाइल करने की प्रक्रिया क्या है?
ई-फ़ाईलिंग पोर्टल पर ऑनलाइन फ़ॉर्म 52A फ़ाइल करने के लिए निम्नलिखित चरण हैं:
चरण 1: करदाता को आयकर पोर्टल www.incometax.gov.in पर पैन को उपयोगकर्ता आई.डी. के रूप में उपयोग करके लॉगइन करना होगा।
चरण 2: ई-फ़ाइल → आयकर फ़ॉर्म → आयकर फ़ॉर्म फ़ाइल करें → आयकर अधिनियम 1961 के अनुसार फ़ॉर्म → फ़ॉर्म 52A पर जाएँ।
चरण 3: 4 पैनलों में आवश्यक विवरण भरें — “मूलभूत जानकारी”, “भाग - A”, “भाग - B”, “सत्यापन” — और जहाँ लागू हो वहाँ सी.एस.वी. फ़ाइलें जोड़ें।
चरण 4: पूर्वावलोकन स्क्रीन पर विवरण की समीक्षा करें और यदि सभी विवरण सही ढंग से प्रदान किए गए हैं तो फ़ॉर्म को ई-सत्यापित करने की प्रक्रिया आगे बढ़ाएँ।
6. फ़ॉर्म 52A को कैसे सत्यापित किया जा सकता है?
आप फ़ॉर्म 52A का ई.वी.सी. या डी.एस.सी. का उपयोग करके ई-सत्यापन कर सकते हैं।
अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आप ई-सत्यापन कैसे करें उपयोगकर्ता पुस्तिका (https://www.incometax.gov.in/iec/foportal//help/how-to-e-verify- your-e-filing-return)) देख सकते हैं।
7. ई-फ़ाइलिंग पोर्टल पर फ़ॉर्म 52A फ़ाइल करने के लिए कौन-सी जानकारी/विवरण आवश्यक हैं?
फ़ॉर्म 52A फ़ाइल करने के लिए निम्नलिखित जानकारी/विवरण आवश्यक हैं:
- पिछले वर्ष के दौरान निर्मित सभी चलचित्रों या किए गए निर्दिष्ट कार्यकलापों, अथवा दोनों का विवरण — जैसे निर्मित चलचित्रों का नाम या किए गए निर्दिष्ट कार्यकलापों का नाम, प्रारंभ तिथि और यदि पूर्ण हो गया हो तो पूर्ण होने की तिथि
- उन सभी व्यक्तियों का नाम, पैन, आधार (यदि उपलब्ध हो), और पता जिनको ₹50,000 से अधिक का भुगतान किया गया है/देय है, ताकि उन व्यक्तियों को चलचित्रों के निर्माण या किए गए निर्दिष्ट कार्यकलापों अथवा दोनों में संलग्न किया जा सके
- नकद/गैर-नकद में भुगतान की गई राशि/ऐसे व्यक्तियों को देय राशि
- ऐसे व्यक्तियों को किए गए/देय भुगतानों के विरुद्ध स्रोत पर काटे गए करों का विवरण — जैसे काटे गए कर की राशि और किस धारा के तहत कर काटा गया है
8. मैं फ़ॉर्म 52A के भाग – A में विवरण कैसे भर सकता/सकती हूँ?
करदाता के पास वर्ष के दौरान निर्मित चलचित्रों या किए गए निर्दिष्ट कार्यकलापों का विवरण प्रदान करने के लिए 2 विकल्प होते हैं:
- विवरण जोड़ें:
- करदाता से अपेक्षा की जाती है कि वे निर्मित चलचित्रों या किए गए निर्दिष्ट कार्यकलापों के नाम तालिका में मैन्युअली दर्ज करें और प्रत्येक चलचित्र या निर्दिष्ट कार्यकलाप के लिए अलग पंक्ति जोड़ें।
- "सहेजें" बटन सक्रिय होगा ताकि भाग – A को सहेजा जा सके, जब सभी चलचित्रों या निर्दिष्ट गतिविधियों का विवरण, जैसा कि मूलभूत जानकारी पैनल में उल्लेखित है, प्रदान कर दिया गया हो।
- भाग – A में प्रदान किए गए चलचित्रों या निर्दिष्ट गतिविधियों का विवरण, मूलभूत जानकारी पैनल में उल्लिखित निर्मित चलचित्रों या किए गए निर्दिष्ट गतिविधियों की संख्या के साथ सत्यापित किया जाएगा। ‘विवरण जोड़ें’ बटन तब निष्क्रिय हो जाएगा जब सभी चलचित्रों या निर्दिष्ट गतिविधियों का विवरण प्रदान कर दिया जाएगा। यदि आप और अधिक चलचित्रों या निर्दिष्ट गतिविधियों को जोड़ना चाहते हैं, तो पहले मूलभूत जानकारी में संख्या को सही करें, ताकि नए विवरण जोड़ना संभव हो सके।
- सी.एस.वी.जोड़ें:
- करदाता से अपेक्षा की जाती है कि वे निर्मित चलचित्रों या किए गए निर्दिष्ट कार्यकलापों के नाम एक एक्सेल टेम्पलेट में दर्ज करें।
- सभी विवरण पूरे करने के बाद उसी एक्सेल टेम्पलेट को सी.एस.वी. में परिवर्तित करें और फिर सी.एस.वी. अपलोड करें।
- "सहेजें" बटन तभी सक्षम होगा जब अपलोड की गई सी.एस.वी. बिना किसी त्रुटि के सत्यापित हो जाएगी।
कृपया नोट करें कि यदि करदाता ‘विवरण जोड़ें’ विकल्प चुनने के बाद कुछ चलचित्रों या निर्दिष्ट गतिविधियों का विवरण सहेज चुके हैं और उसके बाद ‘सी.एस.वी. जोड़ें’ विकल्प चुनते हैं, अथवा इसके विपरीत करते हैं, तो पहले चुने गए विकल्प के लिए सहेजा गया डेटा हटा दिया जाएगा। करदाता को विवरण दोबारा भरना होगा और भाग – A को सहेजना होगा।
9. जब मैं भाग – A के लिए सी.एस.वी. अपलोड करने का प्रयास करता/करती हूँ तो मुझे निम्नलिखित त्रुटियाँ मिल रही हैं। इसका क्या अर्थ है और मुझे इसे कैसे ठीक करना चाहिए?
सी.एस.वी. में सभी आवश्यक सुधार करने के बाद, आप उसी फ़ाइल को पुनः अपलोड करने का प्रयास कर सकते हैं।
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10: जब मैं भाग B के लिए सी.एस.वी. अपलोड करने की कोशिश करता/करती हूँ तो मुझे यह त्रुटि संदेश मिलता है "प्रत्येक चलचित्र/ निर्दिष्ट गतिविधि के लिए कम-से-कम एक प्रविष्टि भाग - B सी.एस.वी. में होनी चाहिए"। इसका क्या अर्थ है और इसे कैसे ठीक किया जाए?
आपको यह त्रुटि संदेश निम्नलिखित 2 परिदृश्यों में मिल सकता है:
क्रम संख्या | परिदृश्य | समाधान / आवश्यक कार्रवाई |
1. | फ़िल्म/ निर्दिष्ट गतिविधि का नाम भाग – A में उल्लिखित किया गया है, लेकिन उसी के लिए भाग – B सी.एस.वी. में कोई विवरण प्रदान नहीं किया गया है। | कृपया नोट करें कि ₹50,000 से अधिक का भुगतान यदि किसी व्यक्ति को किया गया है जो फ़िल्म निर्माण या किसी निर्दिष्ट गतिविधि में संलग्न है, तो उसके विवरण के लिए कम-से-कम एक प्रविष्टि अवश्य होनी चाहिए। कृपया सुनिश्चित करें कि भाग – A में उल्लिखित सभी फ़िल्मों या निर्दिष्ट गतिविधियों का विवरण भाग – B सी.एस.वी. में प्रदान किया गया हो। |
2. | ₹50,000 से अधिक का भुगतान जिन व्यक्तियों को किया गया है जो फ़िल्म निर्माण या किसी निर्दिष्ट गतिविधि में संलग्न हैं, उनके विवरण भाग– B सी.एस.वी. में प्रदान किए गए हैं, लेकिन उस फ़िल्म या गतिविधि का नाम भाग– A में उल्लिखित नहीं किया गया है। | कृपया नोट करें कि भाग – A में उल्लिखित फ़िल्मों या निर्दिष्ट गतिविधियों के नामों का सत्यापन भाग – B में उल्लिखित फ़िल्मों या गतिविधियों के नामों के साथ किया जाएगा। "कृपया सुनिश्चित करें कि सभी फ़िल्मों या निर्दिष्ट गतिविधियों के नाम भाग – A और भाग – B दोनों में प्रदान किए गए हों। |
11: यदि मैं मूल-भूत इन्फॉर्मेशन/सूचना पैनल में कोई बदलाव करता हूँ तो भाग – A या भाग – B में संलग्न सी.एस.वी. क्यों हट जाती है?
कृपया नोट करें कि निर्मित किए गए चलचित्रों या की गई निर्दिष्ट गतिविधियों की संख्या और उनका विवरण तीनों पैनलों जो कि 'मूल-भूत जानकारी', 'भाग– A' और 'भाग– B' में सत्यापित किया जा रहा है। यदि करदाता मूल-भूत इन्फॉर्मेशन/सूचना पैनल या भाग – A पैनल में चलचित्रों या निर्दिष्ट गतिविधियों से संबंधित विवरण में कोई बदलाव/संशोधन करता है, तो करदाता द्वारा भाग – A और भाग – B में प्रदान किए गए विवरण हटा दिए जाएँगे। करदाता से अपेक्षा की जाती है कि वह भाग – A और भाग – B में विवरण पुनः भरे या सी.एस.वी. को पुनः संलग्न करे।
12: क्या मुझे पिछले वर्ष के दौरान निर्मित प्रत्येक चलचित्र या की गई निर्दिष्ट गतिविधि के लिए अलग-अलग फ़ॉर्म 52A फ़ाइल करना आवश्यक है?
नहीं, आपको पिछले वर्ष के दौरान निर्मित प्रत्येक चलचित्र या की गई निर्दिष्ट गतिविधि के लिए अलग-अलग फ़ॉर्म 52A फ़ाइल करने की आवश्यकता नहीं है। सभी चलचित्रों का निर्माण और/या पिछले वर्ष के दौरान की गई निर्दिष्ट गतिविधियों का विवरण प्रत्येक टैन के लिए संकलित किया जाना चाहिए और प्रत्येक टैन पंजीकरण के लिए अलग-अलग फ़ॉर्म 52A जमा करना आवश्यक है।
13: सी.एस.वी. को भाग– A या भाग – B में अपलोड करने के बाद मुझे त्रुटि फ़ाइल क्यों मिल रही है?"
जब आप सी.एस.वी. को भाग – A या भाग – B दोनों में से किसी एक में अपलोड कर लेते हैं, तो प्रदान किए गए विवरण का सत्यापन किया जाएगा और यदि कोई त्रुटि पाई जाती है, तो उन त्रुटियों का विवरण आपको एक एक्सेल फ़ाइल में उपलब्ध कराया जाएगा। कृपया एक्सेल फ़ाइल में उल्लिखित पंक्तियों में की गई त्रुटियों को देखें और उन्हें सही करें। सभी आवश्यक सुधार किए जाने के बाद, आप उसी फ़ाइल को पुनः अपलोड करने का प्रयास कर सकते हैं।
आप भाग – A और भाग – B दोनों में उपलब्ध सी.एस.वी. निर्देश फ़ाइलों का संदर्भ ले सकते हैं, जिनमें अनिवार्य रूप से आवश्यक जानकारी और प्रत्येक फ़ील्ड के लिए स्वीकार्य प्रारूपों का विवरण दिया गया है।